Last Updated on November 16, 2025 17:41, PM by Khushi Verma
Income Tax Payment: इनकम टैक्स जमा करने का तरीका अब पूरी तरह से बदल गया है। अब आपको बैंक जाने या फिर नेट-बैंकिंग सेटअप की जरूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से अपना एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स और अन्य डायरेक्ट टैक्स भर सकते हैं। भुगतान के लिए आप अपने पसंदीदा UPI ऐप्स जैसे- Paytm, PhonePe या Google Pay का उपयोग कर सकते हैं। यह पैसा आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से UPI के माध्यम से कटता है, और पोर्टल पर चालान तुरंत जेनरेट हो जाता है, जिससे प्रक्रिया बेहद आसान और फास्ट हो जाती है। आइए आपको बताते हैं UPI से टैक्स पेमेंट करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।
UPI से टैक्स पेमेंट ऐसे करें
1. लॉगिन करें और ‘ई-पे टैक्स’ खोलें: incometax.gov.in पर जाएं और अपने PAN (यूजर ID) और पासवर्ड से लॉगिन करें।अपने डैशबोर्ड पर ‘ई-पे टैक्स’ विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते, तो होमपेज पर ‘ई-पे टैक्स’ (बिना लॉगिन) का ऑप्शन भी है, लेकिन लॉगिन करने से रसीद को ट्रैक करना आसान हो जाता है।
2. अपना चालान सही ढंग से बनाएं: ‘New payment’ चुनें और सही टैक्स प्रकार चुनें, अधिकांश व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स ‘Advance tax’ या ‘Self-assessment tax’ का चयन करें। सही असेसमेंट ईयर चुनें। आपको जितनी राशि का भुगतान करना है, वह दर्ज करें। आगे बढ़ने से पहले अपना नाम और PAN एक बार फिर से चेक कर लें। कन्फर्म करने पर, पोर्टल एक चालान बनाता है और आपको देय राशि तथा उपलब्ध भुगतान मोड दिखाता है।
3. UPI चुनें और अपने ऐप में भुगतान करें: भुगतान मोड के रूप में UPI चुनें। पोर्टल आपको एक QR कोड (और अक्सर एक UPI ID) दिखाएगा। अपने फोन पर Paytm, PhonePe या Google Pay खोलें, ‘Scan & Pay’ पर टैप करें, QR कोड को स्कैन करें। राशि की पुष्टि करें और अपने UPI PIN पेमेंट को अप्रूव करें। ऐप को तब तक खुला रखें जब तक आपको ‘payment successful’ का मैसेज न दिख जाए। यानी Paytm, PhonePe या Google Pay के माध्यम से इनकम टैक्स का भुगतान करना बेहद आसान है। पोर्टल पर चालान बनाएं, UPI ऐप चुनें, अपने ऐप में भुगतान करें, और फिर रसीद डाउनलोड करें।
4. क्रेडिट की पुष्टि करें और रसीद डाउनलोड करें: ई-फाइलिंग टैब पर वापस आएं। भुगतान की स्थिति आमतौर पर एक या दो मिनट के भीतर ‘Paid’ में बदल जाती है। ‘Payment history’ से अपना चालान रसीद डाउनलोड करें। इस रसीद में CIN (Challan Identification Number) और UTR नंबर होता है—ये आपके भुगतान का कानूनी प्रमाण हैं। इस PDF को अपने रिकॉर्ड में सेव करें और खुद को ईमेल भी कर दें।
अगर पेमेंट फेल या प्रोसेसिंग में हो तो क्या करें?
यदि UPI में ‘सफलता’ दिखाई देती है लेकिन पोर्टल पर अभी भी ‘pending’ लिखा आ रहा है, तो तुरंत दोबारा पेमेंट न करें। 30-60 मिनट तक प्रतीक्षा करें और ‘Payment history’ को रीफ्रेश करें। यदि स्थिति लंबित रहती है, तो अपने बैंक स्टेटमेंट में देखें कि पैसा कटा है या नहीं। यदि पैसा कट गया है और चालान जेनरेट नहीं हुआ है, तो पोर्टल पर टिकट उठाएं या UTR के साथ अपने बैंक/UPI ऐप सपोर्ट से संपर्क करें। ज्यादातर फेल्ड UPI टैक्स भुगतान कुछ ही समय में आपके खाते में स्वचालित रूप से वापस आ जाते हैं।