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GST 2.0; दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर एक्शन: जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे, 22 सितंबर से लागू होंगे नए दाम

GST 2.0; दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर एक्शन:  जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे, 22 सितंबर से लागू होंगे नए दाम

Last Updated on September 20, 2025 13:34, PM by Pawan

 

केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है। ऐसे में, दाम कम हुए या नहीं, इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी विभाग के फील्ड अफसर बाजार में अचानक निरीक्षण करेंगे।

 

वे उन चीजों को खरीदेंगे, जिनके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया​ कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई गईं, तो दुकानदारों को मिलने वाला टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है।

मतलब ये कि व्यापारी अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी को अपनी बिक्री पर लगने वाले टैक्स से समायोजित नहीं कर पाएगा। यानी उसे टैक्स के रूप में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

निगरानी के लिए हर शहर-कस्बे में सूची बनेगी, इसी से जांच करेंगे सेंट्रल जीएसटी ​विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस के अनुसार, जिनके दाम घटाए गए हैं, ऐसी 54 चीजों की एक सूची बनाई गई है। एक तरह की चीजों को सूची में एक ही जगह रखा गया है। जैसे सभी तरह के सूखे मेवे एक साथ रखे गए हैं। इसी तरह सभी तरह की स्टेशनरी बुक्स एक ही जगह रखी गई हैं।

विचार यह है कि ये वस्तुएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। किचन के सारे बर्तन, प्रसाधन और घरेलू कामकाज की वस्तुएं एक ही जगह रखी गई हैं। ​​​अधिकारियों को इन 54 उत्पादों की सूची सौंपी गई है। उनसे कहा गया है कि वे सभी वस्तुओं के मौजूदा दाम बाजार जाकर पता कर लें। 22 के बाद उन्हें दूसरी टेबल में कटौती के बाद के दाम अंकित करना है। यह सूची हर शहर-कस्बे में बनेगी। जहां दाम नहीं घटे पाए गए, उन दुकानदारों के खिलाफ विभाग उचित कार्रवाई करेगा। ग्राफिक्स में देखें सरकार ने किस सामान पर कितना टैक्स कत किया है।

सरकार कंपनियों को तेजी से टैक्स रिफंड कर रही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एण्ड कस्टम (CBIC) के पूर्व चेयरमैन विवेक जौहरी ने बताया कि सरकार ने साफ कहा है कि वह कंपनियों पर भरोसा करेगी कि वे कम किए गए जीएसटी का लाभ आम आदमी तक पहुंचाएं। इसके लिए सरकार तेजी से बहुत कम समय में कंपनियों के टैक्स रिफंड कर रही है।

हालां​कि सरकार अपने स्तर पर निगरानी कर रही है। उसने सीजीएसटी के सभी प्रिंसिपल चीफ ​कमिश्नर को 54 चीजों को सूची भेजी है। उनसे कहा गया है कि वे बाजार में रेट मॉनिटर करें। अगर दो-तीन हफ्ते में ग्राहकों की ​शिकायतें या खुद के स्तर पर पाया गया ​कि जीएसटी कट का फायदा आम आदमी को नहीं मिला तो कंपनियों के स्पेशल ऑडिट के ऑर्डर दिए जा सकते हैं।

78% लोगों ने कहा- आम आदमी को टैक्स कटौती का फायदा मिले ये ब्रांड्स की जिम्मेदारी भास्कर न्यूज. नई दिल्ली|जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक कितना पहुंचा, इसे लेकर बड़ा अंतर दिखता है। लोकलसर्कल्स के हालिया सर्वे से साफ है कि 10 में से केवल 2 उपभोक्ताओं ने ही 2018-19 में कीमतों में कमी देखी, जबकि आधे लोगों को लगा कि निर्माताओं, वितरकों या रिटेलरों ने फायदा खुद रख लिया। दिलचस्प यह भी है कि 10 में से 8 उपभोक्ता चाहते हैं कि ब्रांड्स एक ठोस सिस्टम बनाएं, जिससे दुकानदार कम कीमत वसूलें।

सवाल 1: 2018-19 की जीएसटी कटौती के बाद उपभोक्ताओं तक फायदा न पहुंचाने में सबसे बड़ी रोल किसका रहा?

  • 26% ने कहा- निर्माता ने एमआरपी नहीं घटाई, कोई छूट नहीं दी गई।
  • 15% ने कहा- रिटेलर ने हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया।
  • 9% लोग बोले- वितरक/स्टॉकिस्ट ने रिटेलर को फायदा नहीं पहुंचाया
  • 9% बोले- एमआरपी में कमी की गई, जिससे फायदा मिला
  • 9% ने कहा- मैन्युफैक्चर्स ने एमआरपी नहीं घटाई, रिटेलर से छूट मिली
  • 32% बोले- निश्चित जवाब नहीं मिला

(18,897 लोगों ने अपनी राय दी)

सवाल 2: क्या ब्रांड्स को खुद निगरानी सिस्टम बनाना चाहिए कि रिटेलर रेट कटौती का फायदा ग्राहकों को दे रहे हैं?

  • 78% ने कहा- हां, यह जरूरी है
  • 13% ने कहा – नहीं, यह सरकार को करना चाहिए
  • 5% ने कहा- ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है
  • 4% बोले- निश्चित नहीं

चुनौती इसलिए भी… एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत फायदा न पास करना ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’ की श्रेणी में नहीं, ऐसे में ये देखना ब्रांड्स पर ही निर्भर है कि फायदा गया या नहीं।

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