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जीसीसीआई ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की, बताई यह वजह

जीसीसीआई ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की, बताई यह वजह

Last Updated on August 15, 2025 15:58, PM by

गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) से यह मांग की है। चैंबर का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सब्मिट करने की अंतिम तारीख बढ़नी चाहिए। चैंबर का कहना है कि आईटीआर फाइलिंग यूटिलिटीज इस साल काफी देर से रिलीज की गईं। देर से आईटीआर फॉर्म की यूटिलिटीज रिलीज होने से टैक्सपेयर्स को बढ़ी हुई तारीख का फायदा नहीं मिल पाया है।

सरकार ने कैपिटल गेंस सहित टैक्स के कुछ नियमों में संसोधन को देखते हुए इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। सरकार ने ITR-5 और ITR-6 की एक्सेल यूटिलिटीज काफी देर से रिलीज की है। इससे इन आईटीआर फॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है।

जीसीसीआई के प्रतिनिधियों ने इस बारे में सीबीडीटी को अपनी दिक्कतों के बारे में बताया है। उनका मानना है कि रिटर्न फाइल करने में टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आने वाली दिक्कत को देखते हुए हम सरकार से रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की गुजारिश करते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि सरकार ने कुछ आईटीआर फॉर्म की यूटिलिटीज काफी देर से रिलीज की है। खासकर आईटीआर-5 और आईटीआर-6 एक्सेल यूटिलिटीज काफी देर से रिलीज की गई है। आम तौर पर इन्हें अप्रैल में रिलीज कर दिया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटीज जरूरी हैं।

चैंबर का कहना है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने में टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। हाई ट्रैफिक पीरियड में सिस्टम स्लो हो जाता है। इससे रिटर्न फाइल करने में ज्यादा समय लगता है। कई बार एरर भी आता है। हालांकि, अभी सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला करती है तो उसका ऐलान अंतिम समय में होगा।

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