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Afcons Infrastructure में टॉप लेवल पर बदलाव नहीं, गिरिधर राजगोपालन फिर से बने डिप्टी एमडी

Afcons Infrastructure में टॉप लेवल पर बदलाव नहीं, गिरिधर राजगोपालन फिर से बने डिप्टी एमडी

Last Updated on July 26, 2025 10:42, AM by

Afcons Infrastructure Limited ने श्री गिरिधर राजगोपालन को 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2027 तक दो साल की अवधि के लिए, उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की। इस पुनर्नियुक्ति को 25 जुलाई, 2025 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों द्वारा मंजूरी दी गई।

पुनर्नियुक्ति की जानकारी
विवरण जानकारी
निदेशक का नाम श्री गिरिधर राजगोपालन
बदलाव का कारण पुनर्नियुक्ति
पुनर्नियुक्ति की अवधि 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2027

प्रोफेशनल बैकग्राउंड

श्री गिरिधर राजगोपालन के पास सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, और उनके पास 46 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनके पिछले कार्यकालों में Peninsula Land Ltd (अशोक पिरामल ग्रुप एंटरप्राइज) और वी कर्मा कैपिटल (DLF के स्वामित्व वाली) में भूमिकाएँ शामिल हैं।

 

भूमिका और जिम्मेदारियां

उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका में, श्री राजगोपालन कंपनी के तकनीकी कार्यों का नेतृत्व करते हैं, जिसमें योजना, डिजाइन, तरीके, गुणवत्ता, सुरक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और ज्ञान प्रबंधन शामिल हैं। वे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को संभालने में भी शामिल हैं और सीएमईजी (कोर मेथड एंड इंजीनियरिंग ग्रुप) के सदस्य हैं, जो परियोजनाओं में निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

उद्योग में पहचान

श्री राजगोपालन बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ लीन कंस्ट्रक्शन एक्सीलेंस (ILCE) के सदस्य हैं और उन्होंने कई परियोजनाओं में लीन कंस्ट्रक्शन के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया है। उनके मार्गदर्शन में, Afcons दो लगातार वर्षों (2016 और 2017) के लिए ग्लोबल, एशिया पैसिफिक और इंडिया MAKE (मोस्ट एडमायर्ड नॉलेज एंटरप्राइज) पुरस्कार, नॉलेज रेडी ऑर्गनाइजेशन पुरस्कार (2018), और 2018 से 2024 तक ग्लोबल और इंडिया MIKE (मोस्ट इनोवेटिव नॉलेज एंटरप्राइज) पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई, जिसमें 2023 में मोस्ट आउटस्टैंडिंग MIKE अवार्ड विजेता भी शामिल है।

अतिरिक्त जानकारी

श्री गिरिधर राजगोपालन कंपनी के किसी भी निदेशक से संबंधित नहीं हैं और किसी भी सेबी आदेश या किसी अन्य ऐसी प्राधिकरण द्वारा निदेशक का पद धारण करने से वंचित नहीं हैं।

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