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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं पड़ेगी CA की जरूरत, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं पड़ेगी CA की जरूरत, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

Last Updated on May 25, 2025 8:55, AM by

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय नजदीक आ चुका है। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला कदम है- ITR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। इस पोर्टल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया, जो पूरी तरह से डिजिटल है। इससे फाइलिंग की प्रक्रिया तेज और आसान हो गई। साथ ही, आप अपनी हर गतिविधि को आसानी से ट्रैक और ट्रैक करने योग्य हो गई है।

ITR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?

इसका सीधा और सरल जवाब है कि आप रजिस्ट्रेशन के बिना आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, आप लॉगिन करके ITR फाइलिंग, रिफंड स्टेटस, पूर्व रिटर्न, नोटिस रिस्पॉन्स जैसी सेवाएं पा सकते हैं।

 

ITR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

आपको ITR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे कि PAN कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। साथ ही, आपका पैन और आधार लिंक होने चाहिए। ऐसा न होने पर ITR फाइल करने के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से खारिज हो सकता है।

ITR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और ‘Register’ पर क्लिक करें।
  • ‘Register as Taxpayer’ विकल्प चुनें, PAN दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  • नाम, जन्मतिथि, जेंडर और रेजिडेंशियल स्टेटस जैसी डिटेल भरें।
  • मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दर्ज करें। दोनों पर OTP आएंगे।
  • मोबाइल और ईमेल पर मिले 6 अंकों के OTP दर्ज करें (15 मिनट के भीतर)।
  • डिटेल्स कन्फर्म करें और पासवर्ड सेट करें।
  • पासवर्ड में 8 से 14 कैरेक्टर हों। कम से कम एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर हो।
  • इसके बाद ‘Register’ और फिर ‘Proceed to Login’ पर क्लिक करें।

अब आपका ITR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप पोर्टल का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं।

ITR फाइलिंग की डेडलाइन क्या है?

टैक्सपेयर प्रकार आखिरी तारीख
जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं 31 जुलाई 2025
कंपनियां / ऑडिट केस 31 अक्टूबर 2025
लेट या रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2025

अगर ITR डेडलाइन बीतने के बाद फाइल करते हैं, तो ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को समय पर फाइल करना बेहद जरूरी है।

ITR पोर्टल क्यों है खास?

यह पोर्टल भारत सरकार के नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत बनाया गया है। इसका मकसद एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से टैक्सपेयर्स को सारी सेवाएं देना है। जैसे कि:

  • ऑनलाइन ITR फाइलिंग
  • फॉर्म 26AS और AIS देखना
  • रिफंड स्टेटस चेक करना
  • टैक्स कैलकुलेशन

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