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RBI की सख्ती! इंडियन बैंक और महिंद्रा फाइनेंस पर ठोका भारी जुर्माना, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द

RBI की सख्ती! इंडियन बैंक और महिंद्रा फाइनेंस पर ठोका भारी जुर्माना, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द

Last Updated on April 25, 2025 21:30, PM by Pawan

 

RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नियामक अनुपालन से जुड़ी कमियों के लिए इंडियन बैंक (Indian Bank) और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (Mahindra & Mahindra Financial Services) पर जुर्माना लगाया है. वहीं, केंद्रीय बैंक ने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Imperial Urban Co-op Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.

इंडियन बैंक पर ₹1.61 करोड़ का जुर्माना

आरबीआई (RBI) के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने और ‘अग्रिमों पर ब्याज दर’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना’ और ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को लोन’ से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के लिए इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

M&MFIN पर ₹71.30 लाख का जुर्माना

इसके अलावे, आरबीआई ने ‘नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016’ और ‘अपने ग्राहक को जानो’ निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (M&MFIN) पर 71.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

दोनों मामलों में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि दंड विनियामक अनुपालन में कमियां मिलीं हैंय इस कार्रवाई का उद्देश्य इन संस्थाओं की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है.

इंपीरियल अर्बन को-ऑप बैंक का लाइसेंस किया रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Imperial Urban Co-op Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. पंजाब सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है.

 

परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई ने कहा कि 97.79 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. 31 जनवरी, 2025 तक डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमाराशियों में से 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है.

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