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GST अथॉरिटी से Sharda Motor Industries पर ₹31.84 लाख का जुर्माना

GST अथॉरिटी से Sharda Motor Industries पर ₹31.84 लाख का जुर्माना

Last Updated on October 27, 2025 7:31, AM by Khushi Verma

Sharda Motor Industries Limited को GST अथॉरिटी से एक आदेश मिला है, जिसमें ई-वे बिल से संबंधित कथित विसंगति के कारण ₹31.84 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश अपर आयुक्त ग्रेड 2 (अपील) द्वितीय (राज्य कर), मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को पारित किया गया था और कंपनी को 25 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुआ।

यह विसंगति 19 मई 2025 की तारीख वाले ई-वे बिल 221963516737 के भाग बी को जनरेट न करने से संबंधित है। कंपनी कानून के अनुसार इस आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती है।

कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि इस जुर्माने के कारण फाइनेंशियल कामकाज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। Sharda Motor Industries उचित कानूनी माध्यमों से इस मामले को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह सूचना फाइनेंशियल वर्ष 2025-26 से संबंधित है।

कंपनी ने SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत GST अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश की सूचना के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित कर दिया है।

Sharda Motor Industries Limited की सहायक कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी इति गोयल ने यह जानकारी दी है।

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