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Income tax audit filing की बढ़ाई गई डेडलाइन, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे फाइलिंग

Income tax audit filing  की बढ़ाई गई डेडलाइन, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे फाइलिंग

Last Updated on October 26, 2025 7:24, AM by Khushi Verma

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह फैसला उन टैक्स पेयर्स के लिए राहत लेकर आया है, जो प्राकृतिक आपदाओं या तकनीकी दिक्कतों के कारण समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे।

डेडलाइन बढ़ने का कारण

CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने यह निर्णय बाढ़ जैसी आपदाओं और ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया है। इससे प्रभावित करदाता अब अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पूरी तैयारी के साथ जमा कर सकते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। इस फैसले से जुर्माने और कानूनी दिक्कतों से बचने का मौका मिलेगा।

आयकर कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों या व्यवसायों का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है (कुछ स्थितियों में सीमा 10 करोड़ रुपये भी हो सकती है), उन्हें टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, जिनकी प्रोफेशनल कमाई 50 लाख रुपये से ऊपर हो, उन पर भी ऑडिट की पाबंदी होती है। ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है और इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जमा करानी होती है।

जुर्माने और दंड की जानकारी

अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित समय पर नहीं दाखिल की गई, तो धारा 271B के तहत जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक या फर्म के टर्नओवर का 0.5% हो सकता है। इसलिए करदाताओं से आग्रह किया जाता है कि वे समय पर अपनी सारी रिपोर्टें फाइल करें।

फाइलिंग कैसे करें?

टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे सारी वित्तीय जानकारी, बैंक स्टेटमेंट, खर्च और आय के दस्तावेज तैयार रखें। रिपोर्ट ई-फाइलिंग पोर्टल पर जमा की जाती है, जो सरल और सुरक्षित है। ऑडिट रिपोर्ट के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज़ भी सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है।

31 अक्टूबर तक की नई तारीख से करदाता अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आराम से फाइल कर पाएंगे। यह एक्सटेंशन उनके लिए एक बड़ा सहारा है। इसलिए, जल्दबाजी न करें, बल्कि पूरी तैयारी के साथ समय पर अपनी रिपोर्ट जमा करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

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