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Income Tax: क्या मैं एक साथ एचआरए और होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं?

Income Tax: क्या मैं एक साथ एचआरए और होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं?

Last Updated on October 22, 2025 9:48, AM by Khushi Verma

टैक्सपेयर्स एचआरए और होम लोन डिडक्शन एक साथ क्लेम करने को लेकर अक्सर उलझन में रहते हैं। एक टैक्सपेयर ने इस बारे में एक सवाल पूछा है। उसका सवाल है कि वह अभी किराए के घर में रहता है। लेकिन, वह होम लोन लेकर एक घर खरीदना चाहता है। वह घर वह किराए पर देगा। उसका सवाल है कि क्या वह जिस घर में रहा है उस पर एचआरए और जो घर खरीदेगा उस पर होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है? मनीकंट्रोल ने इसका जवाब टैक्स एक्सपर्ट से पूछा।

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24(B)

टैक्स एक्सपर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन लेकर उसके इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि इस घर का इस्तेमाल खुद के रहने के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

किराए पर दिए गए घर पर डिडक्शन 

उन्होंने कहा कि अगर होम लोन लेकर खरीदा गया घर किराया पर दिया जाता है तो सेक्शन 24(बी) के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। शर्त यह है कि दूसरे इनकम के साथ ‘इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी’ हेड के तहत लॉस को सेट-ऑफ करना होगा, जिसकी सीमा एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये तय है। बाकी लॉस (अगर बचता है तो) को हाउस प्रॉपर्टी से भविष्य में होने वाली इनकम के साथ सेट-ऑफ करने के लिए अगले 8 एसेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यह प्रावधान सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए है।

होम पर टैक्स बेनेफिट लेने के लिए शर्त

एक्सपर्ट ने कहा कि होम लोन पर टैक्स बेनेफिट इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपने पहला घर खरीदा है या दूसरा घर। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के रहने के लिए किया जा रहा है या इसे किराए पर दिया गया है। अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तो खुद के रहने के लिए इस्तेमाल होने वाले घर के होम लोन के इंटरेस्ट पर किसी तरह के डिडक्शन का दावा नहीं किया जा सकता। अगर घर किराया पर दिया गया है तो होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन सिर्फ टैक्सेबल रेंट की सीमा तक क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि ‘इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी’ हेड के तहत हुए लॉस को दूसरे इनकम के साथ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता।

एचआरए पर डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रीजीम में

जहां तक एचआरए पर टैक्स बेनेफिट का मामला है तो जब तक आप किराए के घर में रहते हैं और उसका किराया चुकाते हैं, तब तक आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं भले ही आप दूसरे घर के मालिक क्यों न हों। चूंकि ऊपर पूछे गए सवाल के मामले में प्रॉपर्टी को किराया पर देने का प्लान है तो एचआरए क्लेम करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि एचआरए पर डिडक्शन की इजाजत इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में है।

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