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GSTR-3B Deadline: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन

GSTR-3B Deadline: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन

Last Updated on October 19, 2025 17:55, PM by Khushi Verma

GSTR-3B Deadline: सरकार ने 19 अक्टूबर को मासिक GSTR-3B टैक्स फॉर्म भरने की आखिरी तारीख पांच दिन बढ़ाकर अब 25 अक्टूबर कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने नोटिफिकेशन में कहा कि सितंबर और जुलाई-सितंबर तिमाही के GSTR-3B फाइलर्स अब 25 अक्टूबर तक अपना टैक्स भर सकते हैं। इस एक्सटेंशन की उम्मीद पहले से थी, क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है।

डेडलाइन बढ़ाने की हो रही थी मांग

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक समूह ने केंद्र सरकार से सितंबर 2025 के GSTR-3B रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने का अनुरोध किया था। उनकी दलील थी कि आखिरी तारीख दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को पड़ रही है, जिससे प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए फाइलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। GSTR-3B की फाइलिंग में डेटा एंट्री, ITC की समीक्षा और टैक्स भुगतान के लिए फंड की व्यवस्था जैसे काम शामिल हैं, जिससे समय कम पड़ जाता है।

GSTR-3B क्या है?

GSTR-3B एक मासिक और तिमाही रिटर्न है। इसे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर महीने 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार फाइल करते हैं। इसमें टैक्सपेयर्स अपनी GST देनदारी की जानकारी देते हैं और उसे पूरा करते हैं।

डेडलाइन मिस करने पर जुर्माना

GSTR-3B रिटर्न समय पर फाइल न करने पर लेट फीस लगती है। सामान्य नियम के अनुसार, ₹50 प्रति दिन (CGST और SGST के लिए ₹25-25) का जुर्माना है। अगर टैक्स देनदारी नहीं है तो ₹20 प्रति दिन लगेगा। यह फीस आखिरी तारीख के अगले दिन से फाइलिंग तक लागू होती है, प्रति टैक्सपेयर्स अधिकतम ₹5,000 तक। इसके अलावा, टैक्स रकम पर 18% सालाना ब्याज भी लगाया जाता है।

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