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Vodafone Idea Shares: वोडाफोन के शेयर 3% से अधिक टूटे, AGR बकाया पर सुप्रीम कोर्ट में चौथी बार टली सुनवाई

Vodafone Idea Shares: वोडाफोन के शेयर 3% से अधिक टूटे, AGR बकाया पर सुप्रीम कोर्ट में चौथी बार टली सुनवाई

Last Updated on October 13, 2025 14:59, PM by Khushi Verma

Vodafone Idea Shares: टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार को 3% से अधिक की गिरावट देकने को मिली। यह गिरावट सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के AGR बकाया से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टलने की खबर के बाद आई। यह सुनवाई अब दीवाली के बाद 27 अक्टूबर को होगी। यह पिछले एक महीने में चौथी बार है जब वोडाफोन आइडिया की इस याचिका पर सुनवाई स्थगित हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने कहा कि वह चाहता है कि केंद्र इस मामले में स्पष्ट रुख बनाए।

वोडाफोन आइडिया के AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) याचिका पर अब तक क्या-क्या हुआ?

19 सितंबर: केंद्र ने कोर्ट को बताया कि वह वोडाफोन की याचिका का विरोध नहीं करता, लेकिन कंपनी में उसकी हिस्सेदारी के कारण इस मसले का समाधान जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है और सुनवाई को 26 सितंबर तक स्थगित किया।

26 सितंबर: केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर जवाब देने के लिए और समय मांगा। वोडाफोन आइडिया ने कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने सुनवाई को 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।

6 अक्टूबर: केंद्र सरकार ने फिर से अतिरिक्त समय की मांग की। वोडाफोन आइडिया की ओर से कहा गया कि कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, “हम इस साल दीवाली मनाना चाहते हैं।” सुनवाई अब 13 अक्टूबर के लिए टल गई।

13 अक्टूबर: केंद्र ने एक बार फिर से अतिरिक्त समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख दीवाली के बाद 27 अक्टूबर तय की।

वोडाफोन आइडिया ने अपनी याचिका में क्या कहा है?

कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त AGR मांग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कर्ज में डूबी इस टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि सरकार की यह मांग सुप्रीम कोर्ट के 2019 के AGR फैसले के दायरे से बाहर है। वोडाफोन आइडिया की याचिका में कहा गया है कि DoT की यह अतिरिक्त मांग कानूनी रूप से अनुचित है क्योंकि यह पहले से तय AGR देनदारियों के दायरे में नहीं आती। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से 9,450 करोड़ की अतिरिक्त AGR मांग को रद्द करने की मांग की है।

वहीं रिपोर्टों के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने पहले दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि ये नई देनदारियां किसी दोबारा किए गए आकलन का नतीजा नहीं हैं, बल्कि यह पहले के अकाउंटिंग में छूटे अंतर को पूरा करने के लिए की गई कैलकुलेशन है। DoT का कहना है कि ये देनदारियां वित्तीय खातों के समापन के बाद सामने आईं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के 2019 के AGR फैसले के तहत नहीं रखा जा सकता।

शेयरों का हाल

दोपहर 1.30 बजे के करीब, वोडाफोन आइडिया के शेयर 3.26 फीसदी की गिरावट के साथ 8.72 रुपये के भाव पर करोबार कर रहे थे। हालांकि पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 7.62 फीसदी की तेजी आई। वहीं पिछले 6 महीनों में इसके शेयरों का भाव 19.67 फीसदी ऊपर गया ह

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