Last Updated on September 17, 2025 5:44, AM by Pawan
Tata Technologies के शेयर ने स्टॉक एक्सचेंजों को सेंट्रल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर, डिवीजन-II (पिंपरी), CGST, पुणे-l, कमिश्नरेट, GST भवन, आकुर्डी, पुणे 411 044 के कार्यालय से प्राप्त एक ऑर्डर के बारे में जानकारी दी है। 8 सितंबर, 2025 के इस ऑर्डर में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के तहत ₹20.09 लाख का टैक्स, साथ ही ब्याज और ₹20.09 लाख की पेनल्टी की मांग की गई है।
यह डिमांड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को अस्वीकार करने के कारण आई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उक्त ITC CGST एक्ट, 2017 की धारा 16(2) के तहत नहीं लिया गया था, क्योंकि वेंडर ने संबंधित अवधि के लिए GSTR 3B रिटर्न जमा नहीं किया है।
कंपनी इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया में है। कंपनी का मानना है कि इस डिमांड का कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों, कामकाज या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि कंपनी ने GST प्रावधानों के अनुसार सही ढंग से ITC लिया है और उचित समय पर उच्च मंचों के साथ अपील दायर करेगी।