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GST: होटल में रहना हुआ सस्ता, 7500 रुपये तक किराये वाले होटल के कमरे पर लगेगा 5% जीएसटी

GST: होटल में रहना हुआ सस्ता, 7500 रुपये तक किराये वाले होटल के कमरे पर लगेगा 5% जीएसटी

Last Updated on September 5, 2025 7:40, AM by Khushi Verma

GST: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जीएसटी काउंसिल ने होटल के कमरों पर लगने वाला टैक्स घटा दिया है। अब 7,500 रुपये तक किराये वाले होटल रूम्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स देना पड़ता था। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। यानी अब छुट्टियां मनाना और भी सस्ता हो जाएगा।

जेब पर हल्का, सफर में मज

ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म मेकमाईट्रिप के को-फाउंडर राजेश मागो कहते हैं कि टैक्स घटने से होटल में ठहरना आसान हो जाएगा। जब ठहरने का खर्च कम होगा तो लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे। इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा।

होटल इंडस्ट्री ने किया स्वागत

होटल कारोबारियों ने भी इस फैसले को सराहा है। रेडिसन होटल ग्रुप के साउथ एशिया हेड निखिल शर्मा का कहना है कि यह कदम भारत को बड़े टूरिज्म हब के तौर पर आगे बढ़ाएगा। वहीं, होटल और रेस्तरां संघ (एफएचआरएआई) के अध्यक्ष के श्यामा राजू ने कहा कि अब होटल विदेशी और घरेलू, दोनों तरह के पर्यटकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनेंगे। इससे बुकिंग रेट बढ़ेगा और पूरे सेक्टर को फायदा होगा।

त्योहार और शादियों में बढ़ेगी बुकिंग

सरोवर होटल्स के चेयरमैन अजय बकाया का कहना है कि इस फैसले से लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। वहीं, एबिक्स ट्रैवल्स के सीएफओ अंकित पाठक का कहना है कि 5% जीएसटी स्लैब से लोग नए-नए डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। त्योहारों और शादी के सीजन में जब ट्रैवल की डिमांड सबसे ज्यादा होती है

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