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GST reforms : दवा विक्रेताओं की वित्त मंत्री से अपील, दवाओं को GST के 5% स्लैब में लाया जाए

GST reforms : दवा विक्रेताओं की वित्त मंत्री से अपील, दवाओं को GST के 5% स्लैब में लाया जाए

Last Updated on August 25, 2025 18:00, PM by Khushi Verma

GST में रेट रैशनलाइजेशन और GST कॉउन्सिल की बैठक से पहले देश के दवा विक्रेताओं ने वित्त मंत्री को चिठ्ठी लिखी है। AIOCD यानी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेश ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सभी दवाईयों, सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक्स और बेबी फ़ूड को 5 फीसदी GST के दायरे में लाने की अपील की है। एसोसिएशन ने लाइफ सेविंग ड्रग्स को GST से पूरी तरह छूट देने की भी मांग की है। अभी दवाओं पर 12 फीसदी GST लगती है, जबकि सप्लीमेंट्स पर 18 फीसदी और लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 5 फीसदी GST लगता है। फिलहाल सिर्फ वैक्सीन्स को GST से छूट मिलती है। केमिस्ट एसोसिएशन की मांग है कि दवाओं को एसेंशियल कैटेगरी में लाया जाए और पहले से सस्ता बनाया जाए।

इस बीच खबर है कि लोगों को दिवाली से पहले ही GST कटौती का तोहफा मिल सकता हैGST रिफॉर्म का फायदा लोगों को जल्द देने के लिए सरकार एक्शन में हैसूत्रों के मुताबितक GST रिफॉर्म के फैसले 22 सितंबर से पहले लागू हो सकते हैंइस खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि GST कटौती 22 सितंबर से लागू हो सकती हैGST काउंसिल के सभी फैसले 22 सितंबर से लागू हो सकते हैं

ऑटो समेत कई इंडस्ट्रीज की मांग है कि नवरात्रि तक GST कटौती लागू कर दी जाएअगर GST की कटौती जल्द लागू नहीं होती है तो त्योहारों में बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि जीएसटी कटौती की उम्मीद में ग्राहक खरीदारी को आगे के लिए टाल सकते हैं

ऑटो इंडस्ट्री ने ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्रक्रिया में समाधान की भी मांग की हैGST काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को होगी जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं

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