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Paytm को RBI से मिली बड़ी राहत; पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर से भी हटा बैन

Paytm को RBI से मिली बड़ी राहत; पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर से भी हटा बैन

Last Updated on August 12, 2025 22:29, PM by Pawan

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनटेक दिग्गज पेटीएम (Paytm) की मालिक वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। उसने वन 97 कम्युनिकेशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में संचालन की इन-प्रिंसिपल मंजूरी प्रदान की है। साथ ही, बैंकिंग रेगुलेटर ने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर बैन भी हटा लिया है।

नवंबर 2022 में हुआ था आवेदन खारिज

यह मंजूरी पेटीएम के लिए एक अहम बदलाव है। नवंबर 2022 में RBI ने PPSL का पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आवेदन खारिज कर दिया था। उसने कंपनी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) मानकों का अनुपालन करने के बाद दोबारा अप्लाई करने का निर्देश दिया था। उस समय नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसे अब इस मंजूरी के साथ हटा दिया गया है।

ऑनलाइन एग्रीगेटर एक्टीविटीज तक सीमित मंजूरी

RBI के लेटर में स्पष्ट किया गया है कि यह मंजूरी केवल PA-PG गाइडलाइंस के तहत परिभाषित ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर संचालन तक सीमित है। यह अन्य पेमेंट गतिविधियों पर लागू नहीं होगी।

हालांकि, RBI के फैसले से पेटीएम को काफी राहत मिलेगी। वह लगभग तीन साल की नियामकीय अनिश्चितता के बाद पेटीएम मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फिर से शुरू कर सकेगा। अपने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ पाएगा।

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