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Income Tax Return: टैक्सपेयर्स की मौत हो गई है तो क्या उसका ITR फाइल करना जरूरी है?

Income Tax Return: टैक्सपेयर्स की मौत हो गई है तो क्या उसका ITR फाइल करना जरूरी है?

टैक्सपेयर की मौत के बाद भी इनकम टैक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता है। व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती है। अगर मृतक व्यक्ति की पिछले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल इनकम रही है तो इनकम टैक्स के नियम के तहत उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाना चाहिए। उसकी तरफ से परिवार को कोई सदस्य इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। पेनाल्टी लग सकती है। उसके कानूनी उत्तराधिकारी को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

मृत व्यक्ति का रिटर्न कौन फाइल कर सकता है?

मृतक व्यक्ति की तरफ से उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि आईटीआर फाइल कर सकता है। वसीयत के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति का नामित किया जा सकता है। कोर्ट भी किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है। अगर मृतक ने किसी तरह की वसीयत नहीं बनाई है तो मृतक की पत्नी/पति, संतान या परिवार का कोई करीबी सदस्य इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। कानूनी उत्तराधिकारी को इनकम टैक्स पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। वह अपने पैन के जरिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मृतक व्यक्ति की तरफ से रिटर्न फाइल करने की इजाजत मांग सकता है।

क्या रिटर्न फाइल करने के लिए पैन जरूरी है?

मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उसका पैन जरूरी है। उसके फॉर्म 16 की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा उसने पिछले वित्त वर्ष के दौरान जो इनवेस्टमेंट किए हैं, उसका डिटेल चाहिए। टीडीएस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट्स और डिडक्शन का सबूत भी जुटाना होगा। इसके बाद मृतक व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकारी का प्रूफ और उसका आइडेंटिटी प्रूफ की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा।

इस बार 15 सितंबर तक फाइल किया जा सकता है रिटर्न

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि रिटर्न फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ उस हिस्से के लिए किया जाना चाहिए, जब टैक्सपेयर जीवित था। उदाहरण के लिए अगर किसी टैक्सपेयर की मौत दिसंबर 2024 में हो गई है तो FY25 का इनकम टैक्स रिटर्न अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच का होगा। रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन वही होगी जो सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए होती है। आम तौर यह 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख होती है। इस बार यह 15 सितंबर है।

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