Last Updated on May 31, 2025 13:43, PM by Pawan
ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2025 को लेकर ऑफलाइन आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइलिंग शुरू हो गई है। बिना लेट फीस इसे फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है। अभी ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। हालांकि चूंकि चाहे ऑनलाइन प्रोसेस हो या ऑफलाइन प्रोसेस, आखिरी वक्त की हड़बड़ी के चलते गलती और पेनाल्टी से बचने के लिए इन दोनों ही प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है तो इनका स्टेवपाइज प्रोसेस यहां दिया जा रहा है। ध्यान दें कि नए टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपयये से अधिक आय वाले वाले लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी है, चाहे आप पर टैक्स देनदारी बनती हो या नहीं।
वहीं पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 60 वर्ष की उम्र से कम लोगों को इससे 3 लाख रुपये तक, 60-80 वर्ष के सीनियर सिटीजंस को 3.5 लाख रुपये तक की आय और सुपर सीनियर सिटीजंस यानी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपये तक की आय पर राहत मिली हुई है। इसके अलावा 1 लाख रुपये से अधिक के बिजली बिल या विदेशी यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक के खर्च पर या चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक की जमा पर भी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।
ऑफलाइन फाइलिंग का तरीका
पहले बात करें लेते हैं कि आईटीआर को ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। इसका पूरा स्टेपवाइज प्रोसेस नीचे दिया जा रहा है।
- सबसे पहले तो यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट incometax.gov.in पर डाउनलोड्स में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। यहां साइड में एसेसमेंट वर्ष दिखेगा, जिसमें 2025-26 चुनकर आईटीआर-1 के लिए एक्सेल यूटिलिटी पर क्लिक करना है जिसके बाद यह डाउनलोड हो जाएगा।
- जो जिप फाइल डाउनलोड हुई है, उसे एक्स्ट्रैक्ट करें और फिर एक्सेल फाइल खोलकर मैक्रो इनेबल करें।
- सभी डिटेल्स जैसेकि व्यक्तिगत जानकारियां, आय, डिडक्शंस, चुकाए गए टैक्स को भरेंष फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस, एआईएस इत्यादि को देख लें।
- वैलिडेट करके गलतियां चेक कर लें। अगर कोई इश्यू हाइलाइट होता है तो इसे फिक्स करें।
- वैलिडेट करने के बाद जेनेरेट JSON पर क्लिक करें। फाइल सेव कर लें।
- इसके बाद इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट पर जाकर लॉग इन करें। फिर ई-फाइल टैब में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न और फिर फाइल आईटीआर पर क्लिक करें। यहां एसेसमेट वर्ष, फाइलिंग मोड, ऑडिटिंग या पॉलिटिल पार्टी को No सेलेक्ट करके आईटीआर टाइप में आईटीआर-1 चुनना है और फिर कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद JSON फाइल अपलोड करना होगा।
- आईटीआर को आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीएससी, या ईवीसी के जरिए वेरिफाई करना होगा और फिर वेरिफिकेशन के बाद रिटर्न को सबमिट करें।
How To File ITR Online: स्टेपवाइज तरीका
आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स के बीच ऑइनाइन तरीका सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। यहां इसका पूरा स्टेपवाइज प्रोसेस नीचे दिया जा रहा है।
- रजिस्टर करें या पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन करें। इसमें पैन यूजर आईडी रहेगा और पासवर्ड जो आपने सेट किया हुआ है। नए यूजर्स, पैन, आधार और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जरिए लॉग इन कर सकते हैं।
- अपनी आय के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म चुनें जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल्स को आईटीआर-1 चुनना है। ई-फाइल टैब में से इनकम टैक्स रिटर्न का इस्तेमाल करें।
- 26AS और AIS में पहले से ही डेटा भरे हुए सामने आएंगे जिसे देख लें और जहां जरूरी हो वहां, सुधार कर लें। आय, डिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट से जुड़ी डिटेल्स वेरिफाई कर लें
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आमतौर पर फॉर्म 16 जैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन एक बार वेरिफाई जरूर कर लें
- सबमिट करके वेरिफाई कर लें। इसे आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीएससी, या बैंक अकाउंट ईवीसी के जरिए कर सकते हैं।
किन डॉक्यूमेंट्स की जरूर पड़ेगी?
- फॉर्म 16 (सैलरी एंप्लॉयीज के लिए)
- फॉर्म 26एएस (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट)
- एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- सेक्शन 80सी, 80डी इत्यादि के तहत छूट के लिए निवेश का प्रमाण, मकान के किराए की रसीद, एलआईसी प्रीमियम की रसीद
जरूरी तारीख और देरी से फाइलिंग पर लगने वाले जुर्माने की डिटेल्स
- ड्यू डेट: 15 सितंबर, 2025
- लेट फाइलिंग फीस (सेक्शन 234एफ): 5 लाख से कम आय पर ₹1000 और ₹5 लाख से अधिक आय पर ₹5000