Last Updated on May 24, 2025 8:43, AM by
हरियाणा ने प्रोबो, स्पोर्ट्सबाजी और एमपीएल ओपिनियो जैसे ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रतिबंध पिछली तारीख 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। एक जनहित याचिका और, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रतिबंध लागू किया गया है। ऐसा नए प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट, 2025 के तहत हुआ है। एमपीएल ओपिनियो ने इस सप्ताह की शुरुआत में हरियाणा में ऑपरेशंस बंद कर दिए।
नया कानून हरियाणा के अंदर इन ऐप्स के संचालन को आपराधिक बनाता है। साथ ही इन्हें सार्वजनिक जुआ गतिविधियों के रूप में क्लासिफाई करता है। प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट, 2025 में “स्किल्स वाले खेलों” को छूट दी गई है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से फंतासी खेलों या ओपिनियन ट्रेडिंग को शामिल नहीं किया गया है। इससे कानूनी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है।
कितनी सजा का प्रावधान
एक्ट में विशेष रूप से खेलों में मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम 3 वर्ष की सजा है, जिसे बढ़ाकर 5 वर्ष किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी है, जो कि 5 लाख रुपये से शुरू है। इतना ही नहीं बार-बार अपराध करने वालों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। हरियाणा के अधिनियम में सट्टेबाजी को मोटे तौर पर मौखिक, लिखित या निहित, किसी भी तरह के समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। एक ऐसा समझौता जो अनिश्चित घटनाओं के नतीजों पर बेस्ड है और जहां भविष्यवाणियां असफल होने पर वित्तीय या भौतिक नुकसान होता है। ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप भी इसके दायरे में हैं।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी जारी कर चुका है ऐसा ही निर्देश
इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी हरियाणा के जैसा ही निर्देश जारी किया था, जिसमें राज्य के अंदर ऐसे प्लेटफार्म्स को जियो-ब्लॉकिंग अनिवार्य कर दी गई थी। प्रोबो जैसे प्लेटफॉर्म्स में निवेशकों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। प्रोबो ने पीक XV पार्टनर्स, एलिवेशन कैपिटल और द फंडामेंटम पार्टनरशिप से निवेश हासिल किया है।
