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Budget 2025: वित्त मंत्री द्वारा FDI लिमिट बढ़ाकर 100% करने से HDFC लाइफ, SBI लाइफ और दूसरी बीमा कंपनियों के शेयर 3% तक भागे

Budget 2025: वित्त मंत्री द्वारा FDI लिमिट बढ़ाकर 100% करने से HDFC लाइफ, SBI लाइफ और दूसरी बीमा कंपनियों के शेयर 3% तक भागे

Last Updated on February 1, 2025 13:10, PM by Pawan

Insurance stocks : वित्त मंत्री द्वारा बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के बाद 1 फरवरी को बीमा शेयरों में उछाल आया। एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और स्टार हेल्थ के शेयरों में 3 फीसदी तक की तेजी आई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 जारी किया। अपने भाषण में सीतारमण ने कहा कि यह बढ़ी हुई सीमा उन निवेशकों पर लागू होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। सीतारमण ने कहा कि मौजूदा एफडीआई दिशा-निर्देशों की क्वाड रेल्स की बाद में समीक्षा की जाएगी और उन्हें और सरल बनाया जाएगा।

मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने से लाभ मार्जिन में सुधार हो सकता है, पर्याप्त पूंजी आ सकती है, वित्तीय भंडार मजबूत हो सकता है और इस सेक्टर में नई लिस्टिंग को प्रोत्साहन मिल सकता है। बीमा कम्पनियां भी उम्मीद कर रही थीं कि बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से बेहतर फाइनेंशिंग कीसुविधा दी जाएगी। सरकार ने पहले एफडीआई सीमा बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और अब आखिरकार उसने इसका ऐलान कर दिया है।

एक्सिस सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने अपने बजट-पूर्व विश्लेषण में हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को और अधिक किफायती बनाने के लिए जीएसटी दरों में कटौती का सुझाव दिया था, साथ ही बीमा पॉलिसी खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट सीमा में बढ़त का भी सुझाव दिया था। हालांकि, वित्त मंत्री ने 2025 के बजट के दौरान इन पर विचार नहीं किया।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। विश्लेषक इस बात पर नजर रखेंगे कि कर छूट सीमा में कोई संशोधन होता है या नहीं।

एक्सपर्ट्स ने सभी करदाताओं के लिए सेक्शन 80डी के तहत दी जाने वाली कटौती सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था। आयकर अधिनियम, 1961 का सेक्शन 80 डी लोगें को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कर कटौती का दावा करने की सुविधा देता है।

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