Last Updated on December 11, 2024 17:15, PM by Pawan
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ चौधरी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 4,500 करोड़ रुपये एस्क्रो डिपॉजिट के रिफंड का भुगतान नहीं होने के मामले में दिया गया है। अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ पिछले आदेश को अवेहलना के मामले में अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
यह मामला दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की तरफ से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट (DAMEPL), एक्सिस बैंक और इसके सीनियर अधिकारी अप्रैल 2024 में जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में पुराने फैसले को अलग करते हुए पीएसयू को DAMEPL के पक्ष में 8,000 करोड़ के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड का भुगतान करने को कहा है। साथ ही, अदालत ने 4,500 करोड़ के डिपॉजिट को भी लौटाने का निर्देश दिया था, जिसमें DMRC के बदले एक्सिस बैंक के पास मौजूद 2,800 करोड़ रुपये का मूलधन और ब्याज भी शामिल है।
दिल्ली मेट्रो सिस्टम की ऑपरेटर DMRC ने संबंधित पक्षों पर जानबूझकर अदालत के फैसले को नहीं मानने का आरोप लगाया है। DMRC का कहना है कि संबंधित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक एस्क्रो फंड लौटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बहरहाल, सुनवाई के दौरान अदालत ने एक्सिस बैंक के एमडी और रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियिरी के एमडी को अगली सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी।
