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ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर, UPI के जरिए कर सकेंगे शेयर की खरीद-बिक्री, 1 फरवरी से लागू होगा नियम

Last Updated on November 12, 2024 10:23, AM by Pawan

 

Sebi: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने यूपीआई (UPI) आधारित सौदों को जरूरी करने पर सर्कुलर जारी किया है. शेयर की खरीद बिक्री में जरूरी करने पर सेबी का सर्कुलर है. सेबी ने बड़े ब्रोकर्स को कैश सेगमेंट में 3 इन 1 या ASBA की सुविधा देने को कहा है. बड़े ब्रोकर्स को 1 फरवरी 2025 से नियम का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

बड़े ब्रोकर्स को 1 फरवरी 2025 से नियम का पालन करने का निर्देश

मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने क्वालिफाइड शेयर ब्रोकर (QSB) से कहा कि वे अपने ग्राहकों को 1 फरवरी से एएसबीए (ASBA) सुविधा के समान यूपीआई (UPI) आधारित ब्लॉक प्रणाली का उपयोग करके सेकेंड्री मार्केट में कारोबार की सुविधा या ‘थ्री-इन-वन’ कारोबारी खाते की सुविधा दें. इन क्यूएसबी को कारोबार की मौजूदा विधि के अलावा इन दो विकल्पों में से एक की पेशकश करनी होगी.

‘थ्री-इन-वन’ कारोबारी खाता एक बचत खाते (Saving Account), एक डीमैट खाते (Demat Account) और एक ट्रेडिंग खाते (Trading Account) को एक साथ जोड़ता है.  ऐसे में बाकी रकम ग्राहकों के पास उनके बैंक खाते में होगी, और उन्हें कैश बैंलेस पर ब्याज मिलेगा. सेबी बोर्ड ने सितंबर के अंत में अपनी बोर्ड बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

क्यूएसबी के ग्राहकों के पास या तो कारोबारी सदस्य को फंड ट्रांसफर करके कारोबार की मौजूदा सुविधा जारी रखने या इनमें से किसी भी सुविधा को चुनने का विकल्प होगा. यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म में, ग्राहक ट्रेडिंग सदस्य को अग्रिम रूप से फंड ट्रांसफर करने के बजाय अपने बैंक खातों में ब्लॉक किए गए फंड के आधार पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं.

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